फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Collegium reiterated recommendation to Advocate Amit Negi as a judge of Allahabad High Court

कोलेजियम ने फिर से की अमित नेगी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश

Thu, 06 Dec 2018 03:24 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 06 Dec 2018 03:24 AM IST
विज्ञापन
Collegium reiterated recommendation to Advocate Amit Negi as a judge of Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने वकील अमित नेगी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने की फिर से सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने अमित नेगी की फाइल वापस कोलेजियम को भेज दी थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा मंगलवार को लिए निर्णय में अमित नेगी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज बनाने की फिर से सिफारिश की है।     

विज्ञापन

   
11 अप्रैल 2016 को हाईकोर्ट कोलेजियम ने अमित नेगी को जज नियुक्त करने की सिफारिश भेजी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो बार 30 अगस्त और 15 नवंबर 2016 को इस सिफारिश को मंजूर करते हुए फाइल सरकार केपास भेजी थी। लेकिन जून 2017 में इस सिफारिश को रोक  लिया गया था क्योंकि कोलेजियम को अमित नेगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिली थी। 
विज्ञापन

       
इस एफआईआर को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था और इस निर्णय को यूपी सरकार ने चुनौती नहीं देने का निर्णय लिया था। जिसके बाद गत एक अगस्त को कोलेजियम ने यह निर्णय लिया था कि नेगी को जज बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। जिसके बाद उनकी फाइल केंद्र सरकार को भेजी गई थी लेकिन सरकार ने उनकी फाइल को वापस भेजते हुए कोलेजियम को इस पर पुनर्विचार करने केलिए कहा था। जिसकेबाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने रिकार्ड पर गौर करने के बाद अमित नेगी को जज नियुक्त करने की सिफारिश एक बार फिर भेजी है।        

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed