{"_id":"5740f49b4f1c1be71fac7c58","slug":"code-of-conduct-violation-warrant-issued-against-shivpal-and-four-other","type":"story","status":"publish","title_hn":"आचार संहिता उल्लंघन मामले में शिवपाल और मनोज तिवारी के खिलाफ वारंट जारी","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
आचार संहिता उल्लंघन मामले में शिवपाल और मनोज तिवारी के खिलाफ वारंट जारी
ब्यूरो/ अमर उजाला, भदोही
Updated Sun, 22 May 2016 07:40 AM IST
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शिवपाल सिंह यादव
- फोटो : Getty
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2009 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दो कैबिनेट मंत्री, एक विधायक, सांसद समेत पांच लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। यूपी के भदोही में सीजेएम डॉ. सत्यवान सिंह ने लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव, कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव, भदोही विधायक जाहिद बेग, नार्थ-ईस्ट दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और सपा जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है।
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी के माध्यम से वारंट भेजा गया है। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने बिना अनुमति के आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भदोही नगर के अजिमुल्लाह चौराहे पर सभा की थी। सभा में भारी भीड़ जमा हुई थी। इसमें अन्य चारों आरोपी भी साथ थे। मनोज तिवारी उस समय सपा प्रत्याशी के प्रचार में भदोही आए थे।
इस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत सभी लोगों के खिलाफ भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप पत्र उसी वर्ष सीजेएम न्यायालय में भेजा गया था। कोर्ट ने आरोपियों को कई बार सम्मन भेजा पर कभी कोई आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। शुक्रवार को सीजेएम डॉ. सत्यवान सिंह ने पांचों आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
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आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी के माध्यम से वारंट भेजा गया है। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने बिना अनुमति के आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भदोही नगर के अजिमुल्लाह चौराहे पर सभा की थी। सभा में भारी भीड़ जमा हुई थी। इसमें अन्य चारों आरोपी भी साथ थे। मनोज तिवारी उस समय सपा प्रत्याशी के प्रचार में भदोही आए थे।
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इस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत सभी लोगों के खिलाफ भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप पत्र उसी वर्ष सीजेएम न्यायालय में भेजा गया था। कोर्ट ने आरोपियों को कई बार सम्मन भेजा पर कभी कोई आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। शुक्रवार को सीजेएम डॉ. सत्यवान सिंह ने पांचों आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
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