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तटरक्षक बल को मिली 'ताकत', अब किसी भी पोत को रोकने-तलाशी लेने का अधिकार

Thu, 05 Dec 2019 12:22 PM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Thu, 05 Dec 2019 12:22 PM IST
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Coast Guard have right to search or stop any vessel Indian Defense Ministry
भारतीय तटरक्षक - फोटो : Social Media
भारत के समुद्री सीमा की सुरक्षा में तैनात तटरक्षक बल को अब और अधिक कानूनी ताकत मिल गई है। रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार तटरक्षक बल के जवान अब भारत के समुद्री क्षेत्र में अपराधों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं।
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तटरक्षक बल के जवान किसी भी पोत पर सवार हो सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। इसके अलावा ये भारतीय जलक्षेत्र से गुजर रहे किसी भी जहाज की तलाशी भी ले सकते हैं।
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तटरक्षक बल के एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले सीमा शुल्क कानून और एनडीपीएस कानून के तहत पोतों में सवार होने और उन्हें रोकने का अधिकार समुद्री सुरक्षा एजेंसी के पास था लेकिन सरकार के दो दिसंबर को जारी नए आदेश के तहत वह तटरक्षक कानून के तहत भी ये गतिविधियां कर सकता है।
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