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FCI: सीआईसी का एफसीआई को परीक्षा परिणाम पर शपथ पत्र देने का निर्देश, पूछा क्या नतीजे आईबीपीएस के समान

Tue, 12 May 2026 05:21 PM IST
Sandhya Kumari न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Sandhya Kumari Updated Tue, 12 May 2026 05:21 PM IST
सार

केंद्रीय सूचना आयोग ने भारतीय खाद्य निगम को 15 दिनों में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। आयोग ने पूछा है कि वेबसाइट पर जारी विभागीय पदोन्नति परीक्षा परिणाम, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन द्वारा उपलब्ध कराए गए परिणाम से पूरी तरह समान हैं या नहीं।

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CIC Directs FCI to Submit Affidavit Regarding Exam Results Asks Whether Results Are Similar to IBPS
केंद्रीय सूचना आयोग - फोटो : cic.gov.in

विस्तार

केंद्रीय सूचना आयोग ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस हलफनामे में एफसीआई को यह पुष्टि करनी होगी कि विभागीय पदोन्नति परीक्षा के लिए प्रकाशित परिणाम, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) द्वारा उपलब्ध कराए गए परिणाम के बिल्कुल समान था।

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यह निर्देश एक आरटीआई आवेदन से संबंधित दूसरी अपील की सुनवाई के दौरान दिया गया। इस आरटीआई आवेदन में मई 2023 में आईबीपीएस के माध्यम से आयोजित एफसीआई उत्तर क्षेत्र श्रेणी-II सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा (एलडीपीई) का विवरण मांगा गया था। इस मामले में एफसीआई ने पासवर्ड-सुरक्षित परिणाम फाइल देने से इनकार कर दिया था।

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आवेदक ने मांगे थे पासवर्ड-सुरक्षित दस्तावेज

आवेदक ने परीक्षा परिणाम की पासवर्ड-सुरक्षित सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ आईबीपीएस के किसी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित पासवर्ड, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य रिकॉर्ड मांगे थे। एफसीआई ने इसे उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया और कहा कि पासवर्ड एक संवेदनशील जानकारी है, जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता।

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परिणाम फाइल को 10 दिन बाद ही हटाया

सुनवाई के दौरान, एफसीआई ने यह भी बताया कि आईबीपीएस के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत, एसएफटीपी (सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल) सर्वर के माध्यम से साझा की गई परिणाम फाइल को परिणाम प्रकाशित होने के 10 दिनों के बाद हटा दिया गया था।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि यह जानकारी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की पुष्टि करने के उद्देश्य से मांगी गई थी। कार्यवाही के दौरान, आयोग ने पूछा कि क्या एफसीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया परिणाम, आईबीपीएस द्वारा उपलब्ध कराए गए परिणाम से मेल खाता है।



दोनों परिणामों में कोई अंतर नहीं 

इसके जवाब में, एफसीआई के अधिकारियों ने आयोग को बताया कि दोनों परिणाम प्रतियों के बीच कोई संशोधन या अंतर नहीं था।

इस प्रस्तुति का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने एफसीआई को 15 दिनों के भीतर एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस हलफनामे में उन्हें स्पष्ट रूप से यह बयान देना होगा कि उनके द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित परिणाम, आईबीपीएस द्वारा उपलब्ध कराई गई परिणाम प्रति के बिल्कुल समान है।

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