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अदालत ने चिदंबरम की सीबीआई हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ाई

Tue, 03 Sep 2019 05:26 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Tue, 03 Sep 2019 05:26 PM IST
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Chidambaram will be in CBI custody till September 5
पी चिदंबरम - फोटो : PTI

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की अवधि दो और दिन के लिए बढ़ा दी। वह पांच सितंबर तक हिरासत में रहेंगे, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने दिन में आदेश दिया था।

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चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की एक दिन की अवधि पूरी होने पर उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ की अदालत में पेश किया गया। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता और चिदंबरम के वकील ने न्यायाधीश को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने दिन में एक आदेश दिया है कि वह (चिदंबरम) पांच सितम्बर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे।
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न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का संज्ञान लिया और चिदंबरम को बृहस्पतिवार तक सीबीआई हिरासत में भेजने के आदेश दिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज दिया गया आदेश आधिकारिक वेबसाइट (उच्चतम न्यायालय) से कर्मचारियों ने डाउनलोड’ किया। सॉलिसीटर जनरल ने अदालत को आदेश के बारे में बताया। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी सीबीआई हिरासत में रहेंगे और उन्हें पांच सितम्बर को पेश किया जाए। 
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चिंदबरम ने तिहाड़ जेल नहीं भेजे जाने की अपील की थी 

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पांच सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। शीर्ष अदालत ने चिदंबरम के वकील से कहा कि फिलहाल वह निचली अदालत में सोमवार को दायर अंतरिम जमानत याचिका पर पांच सितंबर तक जोर नहीं दें।  

न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर पांच सितंबर को सुनवाई की जाएगी। पीठ ने इस मामले को पांच सितंबर के लिये सूचीबद्ध करते हुए कहा कि हम इस बात के प्रति सजग हैं कि हमें संबंधित निचली अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं छीनना चाहिए।

इससे पहले चिदंबरम ने न्यायालय से कहा कि उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाए बल्कि घर में ही नजरबंद कर दिया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि यदि निचली अदालत सोमवार को ही चिदंबरम के अंतरिम जमानत के अनुरोध पर विचार नहीं करती है तो उनकी सीबीआई हिरासत की अवधि और तीन दिन के लिए बढ़ा दी जाएगी।

पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह निचली अदालत द्वारा चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और बाद में उन्हें जांच ब्यूरो की हिरासत में देने के आदेश को चुनौती देने के मामले में अपना जवाब दाखिल करे।

सीबीआई की विशेष अदालत ने 30 अगस्त को पूर्व वित्त मंत्री को दो सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। चिदंबरम ने वकील अजय कुमार को बताया था कि सीबीआई अफसर मुझे तीन फाइलें बार-बार दिखाते रहते हैं। उनके पास मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कोई भी दस्तावेज नहीं है। 


कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर आरोप है कि वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रुपये लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। 

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