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Govt: सट्टेबाजी के विज्ञापन दिखाने पर लगा प्रतिबंध, सरकार ने कहा, उल्लंघन पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

Fri, 25 Aug 2023 03:25 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 25 Aug 2023 03:25 PM IST
सार

Govt: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया संस्थानों ने अगर ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुआ वाले विज्ञापनों को प्रकाशित या प्रदर्शित किया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 

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Centre warns media outlets of action over advertisements of gambling platforms
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। - फोटो : Social Media

विस्तार

एशिया कप और विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे बड़े खेल आयोजनों से पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को समाचार पत्र, टेलीविजन चैनलों, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुए एवं सट्टेबाजी के विज्ञापन दिखाए जाने को लेकर सख्त चेतावनी देते हुए एडवाइजरी जारी की।

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि यदि मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुए से जुड़े विज्ञापन जारी किए गए तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया को अपने चैनलों पर सट्टेबाजी और जुए से जुड़े विज्ञापन, इन्हें प्रोत्साहित करने वाली सामग्री के प्रदर्शन से बचना चाहिए। इसके पहले मंत्रालय पिछले साल जून और अक्तूबर और इस साल अप्रैल में भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर चुका है। ब्यूरो
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ऐसे विज्ञापन दिखाना नियमों का उल्लंघन  
एडवाइजरी में कहा गया है कि सट्टेबाजी और जुआ एक गैरकानूनी गतिविधि है। किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियों का विज्ञापन या प्रचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, प्रेस काउंसिल अधिनियम, समेत विभिन्न कानूनों का उल्लंघन है।
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देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा
30 अगस्त से पाकिस्तान और श्रीलंका में होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का संदर्भ देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि क्रिकेट टूर्नामेंट समेत प्रमुख खेल आयोजनों के दौरान जुए और सट्टेबाजी के विज्ञापनों में बढ़ोतरी देखी गई है। इस प्रकार के विज्ञापन न केवल उपभोक्ताओं, युवाओं और बच्चों के लिए वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इससे देश की वित्तीय सुरक्षा को खतरा पैदा होता है।

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