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केंद्र सरकार के पेंशनरों को मिलेगी ये स्वास्थ्य सुविधा, इलाज और भुगतान का रहेगा प्रावधान

Thu, 06 Aug 2020 02:45 PM IST
Harendra Chaudhary जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली
जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Thu, 06 Aug 2020 02:45 PM IST
सार

सरकार ने पेंशनरों को जो विकल्प दिए हैं, उनमें एक यह है कि वे पांच सौ रुपये प्रति महीना के हिसाब से तय मेडिकल भत्ता ले सकते हैं। ये दरें रिवाइज होती रहती हैं। मौजूदा समय में यह दर एक हजार रुपये है...

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Central government will provide CGHS facility to their pensioners
फाइल फोटो - फोटो : PTI

विस्तार

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केंद्र सरकार ने अपने पेंशनरों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की दिशा में एक कारगर कदम उठाया है। बहुत से पेंशनर ऐसे हैं, जो अभी सीजीएचएस जैसी सुविधा के दायरे में नहीं हैं या वे ऐसी जगह पर रहते हैं, जहां सीजीएचएस सुविधा ही नहीं है। ऐसे पेंशनरों को तय मेडिकल भत्ता मिलेगा।


यह सीमा अधिकतम एक हजार रुपये प्रतिमाह रहेगी। केंद्र सरकार ने इन पेंशनरों को निकटवर्ती शहर, जहां पर सीजीएचएस सुविधा है, वहां इलाज कराने का विकल्प भी दिया है। इसके लिए पेंशनर को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बता दें कि केंद्र सरकार में करीब 65 लाख पेंशनर हैं।

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सरकार ने पेंशनरों को जो विकल्प दिए हैं, उनमें एक यह है कि वे पांच सौ रुपये प्रति महीना के हिसाब से तय मेडिकल भत्ता ले सकते हैं। ये दरें रिवाइज होती रहती हैं। मौजूदा समय में यह दर एक हजार रुपये है। अगर पेंशनर चाहते हैं कि वे सीजीएचएस वाले किसी निकटवर्ती शहर में इलाज कराने के इच्छुक हैं तो वहां ओपीडी या आईपीडी का लाभ ले सकते हैं।

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ओपीडी में इलाज के लिए उन्हें तय मेडिकल भत्ता मिलेगा। सीजीएचएस में तय अंशदान जमा कराने के बाद ही आईपीडी ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाएगी। यदि वे पूरी तरह से सीजीएचएस की सुविधा लेना चाहते हैं तो उन्हें एक साल या दस साल के लिए तय अंशदान राशि देनी पड़ेगी।


इसके बाद उन्हें सीजीएचएस कार्ड की लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी। नॉन सीजीएचएस पेंशनर अपने इलाज का भुगतान लेना चाहते हैं तो उन्हें निकटवर्ती सीजीएचएस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए वे उपरोक्त में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो विभाग की तरफ से उनके बिलों का भुगतान नहीं किया जाएगा।

 

 

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