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केंद्र ने कोर्ट को बताया, मालदीव में भारतीयों की मदद के लिए नियुक्त है नोडल अधिकारी
Thu, 30 Apr 2020 11:05 PM IST
गौरव पाण्डेय
पीटीआई, चेन्नई
पीटीआई, चेन्नई
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Thu, 30 Apr 2020 11:05 PM IST
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मद्रास हाईकोर्ट
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केंद्र ने मद्रास उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को जानकारी दी कि कोविड-19 के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर मालदीव में मौजूद प्रवासी भारतीयों की मेडिकल समेत हर प्रकार की मदद करने के लिए वहां भारतीय मिशन में एक विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने सरकार को नियुक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी दाखिल करने का आदेश दिया। यह आदेश कन्याकुमारी जिले के एक वकील की जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान दिया गया।
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याचिका में मालदीव में प्रवासी भारतीयों की स्थिति का हवाला देते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने का आदेश देने की मांग की गई है। जब केंद्र के वकील श्रीनिवास मूर्ति ने सूचित किया कि अधिकारी पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, तो पीठ ने विस्तृत जानकारी दाखिल करने का आदेश दिया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की।
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याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि नर्सों, शिक्षकों, चिकित्सकों, इंजीनियरों एवं अन्य कर्मियों समेत करीब 29,000 प्रवासी भारतीय मालदीव में हैं, जिनमें से करीब 22,000 मालदीव की राजधानी माले में हैं। याचिका में कहा गया है कि मालदीव में कई भारतीयों ने कहा है कि वहां कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए उचित पृथक-वास एवं चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं हैं।
याचिका में कहा गया है कि बंद लागू होने के कारण प्रवासी कर्मी बैंक या एटीएम नहीं जा सकते। इसलिए उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है। इसके अलावा होटल या रेस्तरां भी भोजन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने मालदीव स्थित भारतीय मिशन में कोविड-19 के लिए एक विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने की मांग की, ताकि प्रवासी भारतीय किसी भी प्रकार की मदद के लिए उससे संपर्क कर सकें।