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Hindi News ›   India News ›   Central Government ready to extend the deadline for those who do not have Aadhaar till March 31,2018

31 मार्च 2018 तक जरूरी नहीं होगा आधार, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष

Wed, 25 Oct 2017 05:35 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 25 Oct 2017 05:35 PM IST
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Central Government ready to extend the deadline for those who do not have Aadhaar till March 31,2018
aadhaar

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड लिंक करने की अनिवार्यता की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। 

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सूचित किया कि आधार को जोडने की समय सीमा दिसंबर के अंत में खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ाकर अगले साल 31 मार्च कर दिया गया है।
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गौरतलब है कि मोबाइल और बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता और इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने आधार को बैंक अकाउंट और मोबाइल से लिंक करने की अनिवार्यता को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से नहीं जोड़ने पर नागरिक पीएमएलए ऐक्ट के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। 

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जाएंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि हालांकि सरकार ने समय सीमा अगले साल मार्च तक बढाने का फैसला किया है, लेकिन इसके बावजूद आधार से संबंधित मुख्य मामले पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए। 

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