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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा : सीबीआई के स्थायी निदेशक की नियुक्ति क्यों नहीं हुई?
Fri, 01 Feb 2019 12:53 PM IST
Avdhesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Fri, 01 Feb 2019 12:53 PM IST
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cbi
- फोटो : PTI
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से पूछा कि उसने सीबीआई का स्थायी निदेशक नियुक्त क्यों नहीं किया है। साथ ही न्यायालय ने टिप्पणी की कि वह लंबे समय तक एजेंसी के लिए अंतरिम प्रमुख की नियुक्ति के ‘‘विरुद्ध’’ है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने कहा कि सीबीआई निदेशक का पद संवेदनशील है और सरकार को अब स्थायी निदेशक की नियुक्ति कर देनी चाहिए।
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अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त समिति सीबीआई के नए निदेशक के चयन के लिए शुक्रवार को बैठक करेगी। उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि केंद्र ने आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई निदेशक नियुक्त करने से पहले उच्चाधिकार समिति की मंजूरी ली थी।
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समिति की शुक्रवार को बैठक के बारे में अटॉर्नी जनरल के कथन के बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई छह फरवरी तक स्थगित कर दी। पीठ नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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