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Jharkhand: ‘शिबू सोरेन से जुड़ी बेनामी संपत्ति की जांच करें सीबीआई’, भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का आदेश

Tue, 05 Mar 2024 05:32 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Tue, 05 Mar 2024 05:32 AM IST
सार

लोकपाल के आदेश के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज झारखंड के सोरेन परिवार के लिए बुरी खबर है। मेरी शिकायत पर लोकपाल ने सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

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CBI should investigate the benami property related to Shibu Soren order of anti-corruption ombudsman
shibu soren

विस्तार

झारखंड मुक्ति मोर्चा इन दिनों सीबीआई-ईडी के निशाने पर है। इस बीच भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने सीबीआई को आदेश दिया कि शिबू सोरेन से जुड़ी बेनामी संपत्तियों की जांच की जाए। लोकपाल ने जांच के लिए सीबीआई को छह माह का वक्त दिया है।  बता दें, लोकपाल ने यह निर्देश भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर एक शिकायत का निपटारा करते हुए दिया। पांच अगस्त 2020 को दुबे ने यह शिकायत की थी।

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हर महीने सीबीआई को देनी होगी प्रगति रिपोर्ट 
सुनवाई करते हुए लोकपाल की एक पीठ ने सीबीआई को निर्देश किए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जांच पूरी करें। पीठ में न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और गैर-न्यायिक सदस्यों अर्चना रामसुंदरम और महेंद्र सिंह शामिल हैं। लोकपाल ने कहा कि सीबीआई उन्हें मासिक रिपोर्ट भेजकर जांच की प्रगति के बारे में जानकारी देंगे। बता दें, शिकायत में दुबे ने कहा था कि सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। 

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सांसद ने साधा निशाना
लोकपाल के आदेश के बाद दुबे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज झारखंड के सोरेन परिवार के लिए बुरी खबर है। मेरी शिकायत पर लोकपाल ने सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कुल 108 संपत्तियां हैं, जिनकी जानकारी न तो चुनाव आयोग को दी गई है और न ही आयकर विभाग को। 

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