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सीबीआई को मिली नीरव मोदी के खिलाफ पूरक प्रत्यर्पण आवेदन दायर करने की मंजूरी

Thu, 09 Jan 2020 06:32 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: गौरव पाण्डेय Updated Thu, 09 Jan 2020 06:32 AM IST
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CBI gets approval to file supplementary extradition application against Nirav Modi
नीरव मोदी (फाइल फोटो)

विशेष अदालत ने सीबीआई को भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के खिलाफ पूरक प्रत्यर्पण आवेदन दायर करने की अनुमति दे दी है। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव इस समय लंदन की जेल में बंद है। सीबीआई ने बुधवार को विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें जांच एजेंसी को पूरक आरोपपत्र में नीरव के खिलाफ पेश नए सुबूतों को ध्यान में रखते हुए पूरक प्रत्यर्पण के आवेदन को लंदन भेजने की मांग की गई थी। 

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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, पूरक आरोपपत्र को देखते हुए सीबीआई का पूरक प्रत्यर्पण अनुरोध को स्वीकार किया जाता है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक स्थगित कर दी। इससे पहले, भारत ने जुलाई, 2018 में नीरव मोदी का प्रत्यर्पण अनुरोध लंदन को भेजा था। यह लंदन कोर्ट में लंबित है। सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरव के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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30 जनवरी तक बढ़ चुकी है नीरव मोदी की हिरासत अवधि

पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हिरासत अवधि 30 जनवरी तक बढ़ चुकी है। करीब 13000 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में वांछित नीरव पिछले नौ महीने से वैंड्सवर्थ की जेल में बंद है। उसने भारत प्रत्यर्पण को चुनौती दी हुई है। नीरव के खिलाफ अभी लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। 

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पिछले साल 19 मार्च को गिरफ्तार किया था नीरव

नीरव मोदी ने नवंबर में घर में ही नजरबंदी की गारंटी की पेशकश करते हुए जमानत की नए सिरे याचिका दायर की थी लेकिन चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट ने गवाहों को प्रभावित करने और मई 2020 में प्रस्तावित सुनवाई में पेशी से भागने की आशंका के मद्देनजर उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसे पिछले साल 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

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