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झटका: कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, राज्य पुलिस के ऊपर निकाय चुनाव करवाने की है जिम्मेदारी

Thu, 16 Dec 2021 12:21 PM IST
प्रशांत कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: प्रशांत कुमार झा Updated Thu, 16 Dec 2021 12:21 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट भाजपा नेता की याचिका पहले ही खारिज कर चुका है। शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिका पहले हाईकोर्ट में दाखिल की जानी चाहिए थी जिसके पास वहां की सुरक्षा स्थिति और अन्य स्थानीय पक्षों के बारे में बेहतर जानकारी है।'

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Calcutta High Court quashes plea bjp says  KMC elections to be conducted under the responsibility of the State Police
Calcutta high court

विस्तार

पश्चिम बंगाल भाजपा नेता को कलकत्ता उच्च न्यायालय  से भी झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम चुनावों में  केंद्रीय बलों की तैनाती की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोलकाता नगर निगम चुनाव पुलिस की जिम्मेदारी के तहत कराए जाएंगे।  इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से दाखिल एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने का आदेश जारी किया था। शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि यह मामला राज्य सरकार के अधीन है, लिहाजा पहले यह अर्जी हाईकोर्ट में  दायर होनी चाहिए थी। 

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इस याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य निर्वाचन पैनल और अन्य पदाधिकारियों को कोलकाता में निष्पक्ष और पारदर्शी निकाय चुनाव आयोजित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाने का निर्देश देने और पर्याप्त केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की गई थी।
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19 दिसंबर को निकाय चुनाव

कोलकाता में निकाय चुनाव 19 दिसंबर को होने हैं। बंगाल भाजपा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि पार्टी अपनी उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे रही है और नामित किए गए लोगों को डराया जा रहा है। बंगाल भाजपा का आरोप है कि निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ी दल तृणमूल कांग्रेस चुनाव में गड़बड़ी कर सकती है। साथ ही भाजपा उम्मीदवारों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं, उम्मीदवारी वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया।

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