फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   West Bengal ›   Calcutta High Court ordered to Mithun to be available through video conferencing

भड़काऊ भाषण: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मिथुन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपलब्ध होने का निर्देश दिया

Sat, 12 Jun 2021 03:24 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, कोलकाता
एजेंसी, कोलकाता Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 12 Jun 2021 03:24 AM IST
सार

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, मिथुन राज्य सरकार को अपना ई-मेल पता मुहैया कराएं, ताकि वह जांच अधिकारियों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपलब्ध हो सकें।

विज्ञापन
Calcutta High Court ordered to Mithun to be available through video conferencing
Calcutta High Court - फोटो : www.calcuttahighcourt.gov.in

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मशहूर अभिनेता व भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूछताछ के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपलब्ध होने का निर्देश दिया है। 

विज्ञापन


कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, मिथुन राज्य सरकार को अपना ई-मेल पता मुहैया कराएं, ताकि वह जांच अधिकारियों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपलब्ध हो सकें। अदालत ने उन्हें पुलिस का सहयोग करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन


गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोलकाता के मानिकतला थाने में अभिनेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मिथुन ने इसे खारिज कराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके खिलाफ अपने भाषणों के जरिये कथित हिंसा भड़काने का आरोप है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed