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राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने की बंद कमरे में सुनवाई
Wed, 25 Sep 2019 06:23 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: आसिम खान
Updated Wed, 25 Sep 2019 06:23 PM IST
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पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार (फाइल फोटो)
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी पर बंद कमरे में सुनवाई की। कुमार के वकील ने इसके लिए अपील की थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
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न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति एस दासगुप्ता की खंडपीठ ने कुमार की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी के समर्थन में उनके वकीलों की दलीलें केवल उन अधिवक्ताओं की मौजूदगी में सुनीं जो मामले से जुड़े हैं। सुनवाई में उपस्थित रहे एक वकील ने बताया कि पीठ बृहस्पतिवार को एक बार फिर मामले में सुनवाई करेगी।
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इससे पहले 21 सितंबर को कुमार की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को अलीपुर जिला और सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था। एजेंसी ने कुमार को करोड़ों रुपये के घोटाले में गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए पेश होने के लिहाज से कई नोटिस भेजे।
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इस समय पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग में अतिरिक्त महानिदेशक कुमार हालांकि सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए और उन्होंने हर बार और अधिक समय मांगा। सारदा समूह की कंपनियों ने लाखों लोगों के साथ कथित तौर पर 2500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।