West Bengal: कालियागंज में किशोरी की मौत की जांच के लिए हाईकोर्ट ने गठित की एसआईटी; जानें इसमें कौन-कौन
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि 20 अप्रैल को लड़की लापता हो गई थी और एक दिन बाद उसका शव इलाके के एक तालाब में मिला। सरकारी वकील ने बताया था कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की यौन हिंसा के संकेत नहीं मिले हैं।
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पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में 17 वर्षीय किशोरी से कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
पिता ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा
बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में 20 अप्रैल को किशोरी की मौत के बाद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। इन प्रदर्शनों में एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। बाद में मृतका के पिता ने अपनी बेटी की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि उन्हें राज्य पुलिस की ओर से जारी जांच पर भरोसा नहीं है।
उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह देखते हुए कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, जस्टिस राजशेखर मंथा ने सीबीआई के एक सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक, पश्चिम बंगाल पुलिस के एक पूर्व आईजी रैंक के अधिकारी और कोलकाता पुलिस के एक विशेष आयुक्त की एसआईटी गठित करने का आदेश दिया।
ये लोग होंगे एसआईटी में शामिल
इस एसआईटी में चारा घोटाले की जांच की अगुवाई करने वाले सेवानिवृत्त सीबीआई अधिकारी उपेन बिस्वास, पूर्व आईजी पंकज दत्ता और कोलकाता पुलिस की विशेष आयुक्त (आई) दमयंती सेन होंगी।
पुलिस ने अदालत में दी थी जानकारी
इससे पहले, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि 20 अप्रैल को लड़की लापता हो गई थी और एक दिन बाद उसका शव इलाके के एक तालाब में मिला। सरकारी वकील ने बताया था कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की यौन हिंसा के संकेत नहीं मिले।
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