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High Court: शाहजहां शेख के इलाके में भाजपा की रैली को मिली इजाजत, हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

Fri, 08 Mar 2024 03:27 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 08 Mar 2024 03:27 PM IST
सार

सुवेंदु अधिकारी ने अपने वकील के द्वारा मांग की थी कि नजत क्षेत्र के सुंदरीखाली में रैली की इजाजत दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने एक और वैकल्पिक जगह बताने का निर्देश दिया। इस पर सुवेंदु अधिकारी ने अखराताला का नाम सुझाया, जिस पर हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी। 

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calcutta high court allows bjp to hold meeting at akharatala near shahjahan sheikh home guidelines
भाजपा की रैली - फोटो : Social Media

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा को 10 मार्च को उत्तर 24 परगना के अखराताला में रैली करने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि रैली के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए जाएं ताकि रैली में आने वाले लोगों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि रैली के दौरान भाजपा नेताओं द्वारा भी ऐसी बयानबाजी न की जाए, जिससे माहौल बिगड़े या कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो। 
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शाहजहां शेख के इलाके में होगी रैली
भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उत्तर 24 परगना जिले में नजत थाना क्षेत्र में रैली करने की मंजूरी मांगी थी। गौरतलब है कि नजत थाना क्षेत्र में ही टीएमसी नेता शाहजहां शेख का घर आता है। शाहजहां शेख संदेशखाली मामले, ईडी टीम पर हमले और राशन घोटाले के मामले में आरोपी है और हाल ही में सीबीआई को उसकी हिरासत मिली है। ऐसे में नजत क्षेत्र में भाजपा की रैली से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। सुवेंदु अधिकारी ने अपने वकील के द्वारा मांग की थी कि नजत क्षेत्र के सुंदरीखाली में रैली की इजाजत दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने एक और वैकल्पिक जगह बताने का निर्देश दिया। इस पर सुवेंदु अधिकारी ने अखराताला का नाम सुझाया, जिस पर हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी। 
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हाईकोर्ट ने जारी किए ये निर्देश
भाजपा की इस रैली का टीएमसी द्वारा विरोध किया जा रहा था। टीएमसी का आरोप था कि रैली से इलाके में हिंसा भड़कने का डर है। हालांकि हाईकोर्ट ने टीएमसी के विरोध को दरकिनार करते हुए रैली की मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि भाजपा 10 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक रैली का आयोजन कर सकती है, लेकिन रैली के दौरान भाषा का संयम रखा जाए और भड़काऊ बयानबाजी न की जाए, जिससे हिंसा भड़कने का डर रहे। साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस को भी रैली के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने और सुरक्षा का ध्यान रखने का निर्देश दिया है, ताकि रैली में शामिल लोगों और स्थानीय लोगों को कोई समस्या न रहे। टीएमसी भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड, कोलकाता में रैली करेगी। 
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