BJP VS TMC: भाजपा नेताओं के घरों को नहीं घेर सकेगी टीएमसी, हाईकोर्ट ने लगाई कार्यक्रम पर रोक
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि जब अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी की 21 जुलाई की रैली से घेराव का आह्वान किया, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसी मंच से अपने भाषण में इस आह्वान की पुष्टि की थी।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को झटका दे दिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करने वाले टीएमसी के पांच अगस्त के कार्यक्रम पर सोमवार को रोक लगा दी।
21 जुलाई की रैली में किया था आह्वान
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता व याचिकाकर्ता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि जब टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी की 21 जुलाई की रैली से घेराव का आह्वान किया, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसी मंच से अपने भाषण में इस आह्वान की पुष्टि की।
भाजपा नेताओं के घरों से 100 मीटर दूर हो
टीएमसी के डायमंड हार्बर सांसद अभिषेक ने केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल को देय धनराशि जारी करने की मांग को लेकर सभी भाजपा नेताओं के घरों के घेराव का आह्वान किया था। हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा था कि विरोध-प्रदर्शन भाजपा नेताओं के घरों से 100 मीटर दूर होना चाहिए। यह दावा करते हुए कि विरोध की कमान अभिषेक ने संभाली थी और मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि की थी, सुवेंदु ने आग्रह किया कि किसी भी रैली को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
अब नहीं होगा घेराव
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगननम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 5 अगस्त को कोई घेराव नहीं होगा। पीठ ने कहा कि आम जनता को असुविधा पहुंचाने वाले ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन, घेराव या यातायात को अवरुद्ध करने से रोका जाता है।
हलफनामा दायर करने का निर्देश
अदालत ने उत्तरदाताओं को सुवेंदु अधिकारी की जनहित याचिका के खिलाफ अपने तर्क के समर्थन में 10 दिनों के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले की दो सप्ताह के बाद फिर से सुनवाई की जाएगी।