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Hindi News ›   India News ›   Bombay HC upholds Goa Speaker's decision not disqualify 8 Congress MLAs who joined BJP in September 2022

Bombay HC: 'BJP में शामिल 8 कांग्रेस विधायक अयोग्य नहीं', कोर्ट ने गोवा विधानसभा अध्यक्ष का फैसला रखा बरकरार

Thu, 16 Jan 2025 08:56 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई। Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 16 Jan 2025 08:56 PM IST
सार

Bombay HC: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस के 8 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था। 

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Bombay HC upholds Goa Speaker's decision not disqualify 8 Congress MLAs who joined BJP in September 2022
Bombay High court - फोटो : ANI

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को गोवा विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होने वाले कांग्रेस के 8 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था। 

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दलबदलू विधायकों को अयोग्य ठहराने से किया था इनकार
इन कांग्रेस विधायकों ने सितंबर 2022 में भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने उनके इस्तीफे और अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को सही ठहराया, जिससे इन विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी। इन आठ कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने के बाद 40 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 28 हो गई थी।
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गोवा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने दायर की थी याचिका
गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडणकर ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत माइकल लोबो, दिगंबर कामत, एलेक्सो सेक्वेरा, संकल्प अमोनकर, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई और रोडोल्फो फर्नांडीस को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। यह मामला इस बात को लेकर था कि क्या इन विधायकों का दलबदल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उचित था या नहीं। 

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