फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Bombay HC directs municipal bodies to launch special drive against illegal hoardings ahead of elections

HC: 'महाराष्ट्र में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं', चुनाव से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश

Thu, 10 Oct 2024 12:25 AM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Thu, 10 Oct 2024 12:25 AM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने राजनीतिक दलों को अतीत में अदालत को दिए गए वचनों का पालन करने की भी याद दिलाई, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि उनका कोई भी कार्यकर्ता कोई अवैध होर्डिंग या बैनर नहीं लगाएगा।

विज्ञापन
Bombay HC directs municipal bodies to launch special drive against illegal hoardings ahead of elections
बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बुधवार को नागरिक निकायों से अवैध होर्डिंग्स और बैनर्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। यह कदम अवैध विज्ञापनों से सार्वजनिक सड़कों को खराब होने से रोकने के लिए उठाया गया है, जो मुख्य रूप से राजनीतिक दलों और सामाजिक-धार्मिक संगठनों द्वारा लगाए जाते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने राजनीतिक दलों को अतीत में अदालत को दिए गए वचनों का पालन करने की भी याद दिलाई, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि उनका कोई भी कार्यकर्ता कोई अवैध होर्डिंग या बैनर नहीं लगाएगा। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए समझौतों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।
विज्ञापन


न्यायालय का यह निर्देश 2017 के आदेश पर आधारित है, जिसमें नागरिक निकायों को सार्वजनिक सड़कों को अवैध होर्डिंग्स और बैनर्स से मुक्त रखने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद नागरिक निकाय इस नियम को लागू करने में विफल रहे हैं, जिसके कारण न्यायालय ने सख्त कार्रवाई की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठनों में से एक, सुस्वराज्य फाउंडेशन की ओर से पेश वकील उदय वारुनजिकर ने अदालत को बताया कि नवंबर में होने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर, अवैध होर्डिंग्स और बैनरों में वृद्धि की संभावना है।



अदालत ने कहा कि यह सामान्य ज्ञान है कि सड़कों पर लगे अधिकांश होर्डिंग्स और बैनरों के लिए राजनीतिक समानताएं और सामाजिक-धार्मिक संगठन जिम्मेदार हैं। पीठ ने राजनीतिक दलों को उनके वचनों की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वे होर्डिंग्स, बैनर प्रदर्शित नहीं करेंगे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को गैरकानूनी कृत्यों में शामिल न होने के लिए परिपत्र जारी किए थे।


इस संदर्भ में, एचसी ने नागरिक अधिकारियों को एक सप्ताह से दस दिनों की अवधि के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया, और उन्हें उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानून के तहत स्वीकार्य सबसे सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। पुलिस अधिकारियों को आवश्यक सहयोग देने का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने जिला कलेक्टरों, उप-विभागीय अधिकारियों और अन्य राजस्व अधिकारियों को अवैध होर्डिंग्स और बैनरों के खिलाफ अभियान के दौरान व्यक्तिगत रुचि लेने और सहयोग बढ़ाने के लिए कहा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed