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बिहार के उपमुख्यमंत्री अनुभवहीन : हाईकोर्ट
ब्यूरो/अमर उजाला, पटना
Updated Sat, 24 Sep 2016 04:11 AM IST
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- फोटो : Getty Images
गलत तरीके से तबादला किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ग्रीन हॉर्न यानि अनुभवहीन बताते हुए उन्हें नियमों के दायरे में काम करने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा कि नौकरशाहों को भी मंत्रियों को प्रावधानों और नियमों की जानकारी देनी चाहिए, ताकि उनसे इस तरह की गलतियां न हों।
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न्यायमूर्ति एके त्रिपाठी ने कांग्रेस के एक विधायक अमित टुन्ना की लिखित शिकायत पर आनन फानन में भवन निर्माण विभाग में पदस्थापित सहायक इंजीनियर अरविंद कुमार सिंह के तबादले पर सुनवाई करते हुए यह सलाह दी।
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याचिकाकर्ता के वकील तेज बहादुर सिंह ने बताया कि इंजीनियर का तबादला विधायक की अनुशंसा पर कर दिया गया था। इसमें नियमों और प्रावधानों की अनदेखी की गई थी। कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें नियमों की जानकारी लेकर काम करना चाहिए।
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