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Navneet Rana Case: शर्तों के उल्लंघन मात्र से रद्द नहीं हो सकती जमानत, राणा दंपती के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Fri, 26 Aug 2022 10:45 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Fri, 26 Aug 2022 10:45 AM IST
सार

सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के लिए गठित कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने दंपती ने यह टिप्पणी की। उन्होंने राणा दंपती के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दायर आवेदन 22 अगस्त को खारिज कर दिया। इससे संबंधित विस्तृत आदेश शुक्रवार को मीडिया को मिला।

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court reject plea against Navneet Rana, husband Ravi Rana
सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा - फोटो : Social media

विस्तार

महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत निरस्त करने की मुंबई पुलिस की अर्जी विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केवल जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द नहीं की जा सकती। आरोपी जब तक जांच में बाधा नहीं डाले, जमानत निरस्त नहीं की जा सकती। 

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सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के लिए गठित कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने दंपती ने यह टिप्पणी की। उन्होंने राणा दंपती के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दायर आवेदन 22 अगस्त को खारिज कर दिया। इससे संबंधित विस्तृत आदेश शुक्रवार को मीडिया को मिला। मुंबई पुलिस की अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए विकट परिस्थितियां आवश्यक हैं। 
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बता दें, अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और अमरावती जिले के बडनेरा से निर्दलीय विधायक उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को तब गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने एलान किया था कि वे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई में निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।

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