बाबरी केस में 12 बीजेपी नेताओं पर चल सकता है साजिश का मुकदमा
बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी,मुरली मनोहर जोशी , उमा भारती और कल्याण सिंह सहित कई नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ढांचा ढहाने वाले लोगों पर मुकदमा चलाने में देरी पर भी चिंता जताई है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेक्नीकल ग्राउंड पर इन लोगों को राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि इन लोगों के ऊपर से जब हाईकोर्ट ने आपराधिक साजिश रचने की धारा हटाई थी तो पूरक आरोपपत्र दाखिल क्यों नहीं किया।
कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ तकनीकी आधार पर किसी को राहत नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि मामले की सुनवाई दो अलग-अलग अदालतों में चलाने के बजाए एक ही जगह क्यों न की जाए। कोर्ट ने कहा कि रायबरेली में चल रही सुनवाई को लखनऊ ट्रांसफर क्यों न कर दिया जाए क्योंकि इससे जुड़ा का एक मामला पहले ही वहां पर चल रहा है।
हाईकोर्ट ने आपराधिक साजिश हटा दिया था
आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और बीजेपी- विहिप के कई नेताओं पर से दर्ज आपराधिक साजिश रचने के मामला हटा लिया गया था।
इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है. जिसकी सुनवाई चल रही है। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 20 मई 2010 के आदेश को खारिज करने की मांग की गई है।
हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) हटा दिया था। पिछले साल सितंबर में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसकी नीति निर्धारण प्रक्रिया किसी से भी प्रभावित नहीं होती और वरिष्ठ भाजपा नेताओं पर से आपराधिक साजिश रचने के आरोप हटाने की कार्रवाई उसके कहने पर नहीं हुई है।