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एटीएम में रात नौ बजे के बाद रुपये नहीं भरे जाएंगे
एजेंसी / नई दिल्ली
Updated Fri, 15 Dec 2017 06:50 AM IST
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केंद्र सरकार ने शहरों में रात 9 बजे के बाद एटीएम में रुपये नहीं भरने का प्रस्ताव किया है। साथ ही नकदी ले जाने वाली निजी कंपनियों को दिन की शुरुआत में ही बैंकों से पैसा लेने की बात कही है। यह प्रस्ताव एटीएम में पैसा भरने के लिए ले जाने वाले कैश वैन पर बढ़ते हमलों को देखते हुए रखा गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में एटीएम में पैसा डालने की समय सीमा शाम छह बजे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक रखी गई है।
साथ ही कैश ले जाने वाली वैन को विशेष तरह से डिजाइन करने, उसमें सीसीटीवी और जीपीएस लगाने को भी प्रस्ताव है। इसके अलावा कैश् वैन एक बार में 5 करोड़ से ज्यादा नहीं ले जा सकेंगी। वैन में दो सशस्त्र गार्ड और एक ड्राइवर रखना होगा और इन्हें हमले के समय वैन को सुरक्षित निकालने का प्रशिक्षण भी देना होगा। ये नए नियम गृह मंत्रालय द्वारा एटीएम में पैसा भरने का काम करने वाली निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए तैयार किए गए हैं।
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करीब 8000 निजी वैन रोजाना देशभर में 15000 करोड़ रुपये बैंकों, करेंसी चेस्ट और एटीएम के बीच लाती ले जाती हैं। इसके अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये बैंकों की तरफ निजी सुरक्षा एजेंसियों के पास रहता है। ये नियम कैश वैन पर देशभर में बढ़ते हमलों को देखते हुए बनाए गए हैं। इन प्रस्ताव को विधि मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। स्वीकृति मिलते ही इन्हें अमल में लाने के लिए सभी राज्य सरकारों को जारी कर दिए जाएंगे।
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साथ ही कैश ले जाने वाली वैन को विशेष तरह से डिजाइन करने, उसमें सीसीटीवी और जीपीएस लगाने को भी प्रस्ताव है। इसके अलावा कैश् वैन एक बार में 5 करोड़ से ज्यादा नहीं ले जा सकेंगी। वैन में दो सशस्त्र गार्ड और एक ड्राइवर रखना होगा और इन्हें हमले के समय वैन को सुरक्षित निकालने का प्रशिक्षण भी देना होगा। ये नए नियम गृह मंत्रालय द्वारा एटीएम में पैसा भरने का काम करने वाली निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए तैयार किए गए हैं।
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