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आंध्र प्रदेश: दुष्कर्म मामले की 21 दिनों में होगी सुनवाई, राज्य कैबिनेट से ड्राफ्ट बिल पास
Thu, 12 Dec 2019 09:43 AM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
Published by: Priyesh Mishra
Updated Thu, 12 Dec 2019 09:43 AM IST
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी
- फोटो : ट्विटर
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आंध्र प्रदेश में दुष्कर्म के दोषियों को जल्द सजा देने के लिए बुधवार को एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला सुरक्षा बिल के मसौदे को मंजूरी दी गई।
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इस बिल में दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई 21 दिन में पूरी कर सजा देने का प्रावधान किया गया है। आंध्र प्रदेश अपराध कानून संशोधन एक्ट 2019 या आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट को जल्द ही विधानसभा से पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने सोमवार को कहा था कि उनकी सरकार नया कानून लाकर यह सुनिश्चित करेगी कि दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई जल्द पूरी कर दोषियों को 21 दिन में सजा सुना दी जाए।
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