{"_id":"5bd95300bdec2262ae58ead8","slug":"all-is-not-well-in-bihar-said-supreme-court-on-muzaffarpur-shelter-home-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 31 Oct 2018 12:30 PM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : PTI
मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रसन्नता दिखाई और कहा कि क्यों बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा, 'बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है। पूर्व मंत्री छुपी हुई हैं और सरकार को पता ही नहीं है। मंत्री की जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही है।'
आगे पढ़ने के लिए लॉगिन या रजिस्टर करें
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन
सब्सक्राइब करें
Muzzafarpur shelter home case: Supreme Court expressed displeasure as to why former Bihar Minister Manju Verma was not arrested yet. SC said "all is not well in Bihar. Former minister goes in hiding & Govt does not know and has failed to arrest her after her bail plea rejection"
— ANI (@ANI) October 31, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बुधवार तक बिहार से पंजाब के पटियाला जेल में भेजने का आदेश दिया। वहीं, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं किए जाने को लेकर सवाल भी उठाए। बता दें कि मंजू वर्मा के घर से गोला-बारूद बरामद हुए थे।
पिछली तारीख पर कोर्ट ने ठाकुर को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों नहीं उन्हें बिहार के बाहर दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। मंगलवार को ठाकुर के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा था। इस पर पीठ ने कहा कि हमें कभी भी जवाब दीजिए, लेकिन आपके मुवक्किल को आज या कल तक पटियाला जेल में शिफ्ट होना होगा।
पीठ ने मंजू वर्मा को लेकर कहा कि उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। फिर अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पीठ ने बिहार सरकार को बुधवार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि मामले की पड़ताल कर रही सीबीआई के कुछ अधिकारी बदल दिए गए हैं।
इस पर पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब हमने जांच टीम में बदलाव करने से मना किया था तो ऐसा क्यों किया गया। पीठ ने सीबीआई से कहा कि वह 20 सितंबर को जांच दल में शामिल अधिकारियों और मौजूदा अफसरों की सूची बुधवार तक पेश करें।
ये है पूरा हमला
बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 लड़कियों के साथ रेप का खुलासा होने के बाद ही राजनीतिक बहस तेज हो गई थी। इस कांड का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज (टीआईएसएस) की रिपोर्ट में हुआ। जब सरकार पर विपक्षी पार्टियों और लोगों का दबाव बढ़ा तो इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर के बालिका गृह से 15 साल की बच्ची का भी कंकाल मिला है। जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है।