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पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने दिया झटका

Fri, 19 Aug 2016 05:53 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 19 Aug 2016 05:53 AM IST
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akhilesh govt changed pension policy
- फोटो : Getty Images

सरकार का दावा है कि सातवें वेतन आयोग में 80 साल की आयु पूरी करते ही पेंशनरों को लंबा फायदा मिलेगा लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जुलाई से डीए शून्य हो जाने के कारण पेंशनरों को विशेष लाभ नहीं होगा। पहले 80 वर्ष की आयु पर 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन मिलती थी।

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अब भी 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर पुनरीक्षित बेसिक पेंशन पर 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन मिलेगी लेकिन अब अतिरिक्त पेंशन पर 125 फीसदी डीए का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जुलाई से डीए शून्य हो गया है। 
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ऐसे में सातवां वेतन आयोग लागू होने के बावजूद अतिरिक्त पेंशन की राशि में कोई खास वृद्धि नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर छठे वेतन आयोग में किसी की मूल पेंशन 10 हजार रुपये थी तो सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फार्मूला 2.57 होने और 125 फीसदी डीए मर्ज होने के बाद पुनरीक्षित मूल पेंशन 25 हजार 700 रुपये हो गई है। 

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जीरो हुआ डीए, अतिरिक्त पेंशन में फायदा नहीं

akhilesh govt changed pension policy

 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन मिलती है। छठवें वेतन आयोग में 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर 10 हजार रुपये का 20 फीसदी यानी दो हजार रुपये अतिरिक्त पेंशन के रूप में मिलते थे। 

इसके साथ ही डीए 125 फीसदी था, सो 2000 रुपये पर 125 फीसदी डीए 2500 रुपये होता है। इस तरह अतिरिक्त पेंशन में कुल 4500 रुपये की वृद्धि का लाभ मिल रहा था। 

सातवें वेतन आयोग के तहत पुनरीक्षत मूल पेंशन पर अतिरिक्त पेंशन मिलनी है। ऐसे में कोई 80 वर्ष की आयु पूरी करता है तो 25 हजार 700 रुपये मूल पेंशन का 20 फीसदी यानी 5140 रुपये अतिरिक्त पेंशन के रूप में मिलेंगे। 125 फीसदी डीए मूल पेंशन में मर्ज हो जाने के कारण जुलाई 2016 से उसे शून्य मान लिया गया है। 


इस तरह अतिरिक्त पेंशन में महज 640 रुपये का ही फायदा होगा। आल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव हरिशंकर तिवारी का कहना है कि सरकार आंकड़ों की आड़ में सातवें वेतन आयोग को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही है लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। पेंशनरों को इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ।

किस आयु वर्ग में कितनी अतिरिक्त पेंशन मिलने का प्रावधान

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आयु वर्ग - अतिरक्त पेंशन
80 से 85 वर्ष - पुनरीक्षित पेंशन की 20 फीसदी धनराशि
85 से 90 वर्ष - पुनरीक्षित पेंशन की 30 फीसदी धनराशि
90 से 95 वर्ष - पुनरीक्षित पेंशन की 40 फीसदी धनराशि
95 से 100 वर्ष - पुनरीक्षित पेंशन की 50 फीसदी धनराशि
100 वर्ष या उससे अधिक - पुनरीक्षित पेंशन की 100 फीसदी धनराशि
 
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