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नक्शा फाड़ने पर राजीव धवन के खिलाफ बार काउंसिल पहुंची हिंदू महासभा, दर्ज कराई शिकायत

Thu, 17 Oct 2019 01:25 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Thu, 17 Oct 2019 01:25 PM IST
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Akhil Bharat Hindu Mahasabha files complaint with Bar Council of India advocate Rajeev Dhavan
राजीव धवन (फाइल फोटो) - फोटो : social media

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने हिंदू महासभा द्वारा पेश किए गए नक्शे को फाड़ दिया था। जिसको लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने वकील के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से शिकायत की है। 

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वरिष्ठ वकील के इस कदम के बाद से तमाम हिंदूवादी संगठनों ने वरिष्ठ वकील के इस कदम की आलोचना की है। वहीं, अब नक्शा फाड़ने को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से शिकायत दर्ज करवाई है। 
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने भरी अदालत में एक नक्शे को फाड़ डाला था। यह नक्शा अखिल भारतीय हिन्दू महासभा द्वारा अदालत में पेश किया गया था। 
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महासभा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने संविधान पीठ के समक्ष कहा था कि अब तक किसी भी पक्षकार ने यह नहीं बताया है कि भगवान राम का जन्म किस जगह पर हुआ था। विकास सिंह ने अदालत को यह नक्शा पेश कर यह बताने की कोशिश की कि वह इसके जरिए सटीक जन्मस्थान बताना चाहते हैं और वह जन्मस्थान विवादित ढांचे के बीच वाली गुंबद के नीचे है। 

यह नक्शा एक पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल की किताब 'अध्योध्या रिविजिटेड’ से ली गई थी। इस नक्शे को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने कड़ी आपत्ति जताई थी।

धवन ने कहा था कि वह इस नक्शे को नहीं मानते। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इसे न मानिए। जवाब में धवन ने कहा था कि मैं फेंकना चाहता हूं और यह कहते हुए उन्होंने उस नक्शे को भरी अदालत में फाड़ दिया। 


जिस पर चीफ जस्टिस ने धवन से कहा था कि आप इसके और टुकड़े कर सकते हैं। जिसके धवन ने उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के मुताबिक, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हुआ है जब भरी अदालत में किसी दस्तावेज को फाड़ा गया।

इसके चंद मिनटों के बाद सुनवाई के तौर-तरीके से नाराज चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह से सुनवाई नहीं हो सकती और वह सुनवाई खत्म कर सकते हैं।

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