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अगस्ता वेस्टलैंड : हाईकोर्ट ने जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर रक्षा डीलर से मांगा जवाब
Thu, 18 Jul 2019 01:16 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Thu, 18 Jul 2019 01:16 PM IST
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दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार कथित रक्षा एजेंट सुशेन मोहन गुप्ता से बृहस्पतिवार को उसकी जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर जवाब मांगा।
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न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने गुप्ता को नोटिस जारी किया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख तय की। ईडी ने निचली अदालत के एक जून के आदेश को चुनौती दी है जिसमें गुप्ता को जमानत दी गई है। ईडी ने गुप्ता को धन शोधन निरोधक कानून के तहत 26 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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निचली अदालत ने पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानती के साथ उन्हें राहत दी थी। अदालत ने आरोपी पर विभिन्न शर्तें लगाई थीं जिनमें यह भी शामिल था कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर देश छोड़कर नहीं जाएंगे।
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ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच शुरुआती स्तर पर है और अगर राहत दी गई तो आरोपी न्याय की जद से बाहर जा सकता है, जांच को बाधित कर सकता है। गुप्ता के वकील ने कहा था कि आरोपी ने हमेशा जांच में सहयोग किया और जब भी जांच एजेंसी को जरूरत पड़ेगी वह हाजिर रहेगा।
एजेंसी ने 22 मई को गुप्ता के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था। ईडी के अनुसार, राजीव सक्सेना के खुलासों के आधार पर इस मामले में गुप्ता की भूमिका सामने आई थी। सक्सेना को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित किया गया और एजेंसी ने उसे गिरफ्तार किया था। वह इस मामले में सरकारी गवाह बन गया है।