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प्रत्यर्पण का पेंच: अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कहा- मुझे अवैध तरीके से भारत में रखा गया है
Tue, 08 Mar 2022 03:09 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Tue, 08 Mar 2022 03:09 PM IST
सार
प्रत्यर्पण के समय भारत सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि, किसी भी मामले में 25 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। अबू सलेम ने इसी वादे का हवाला देते हुए सजा कम किए जाने की मांग की है।
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abu salem
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में सजा कम करने की मांग की गई है। अबू सलेम ने कहा है कि, उन्हें अवैध तरीके से भारत में रखा गया है। भारत सरकार को उन्हें पुर्तगाल को प्रत्यर्पित कर देना चाहिए।
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याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गृह सचिव को तीन सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही सीबीआई द्वारा दायर हलफनामे पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि, सीबीआई एक अभियोजन एजेंसी है। उससे हलफनामा दाखिल करवाकर आप अपना पक्ष रखने से बच नहीं सकते।
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क्या है पूरा मामला
दरअसल, पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय भारत सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि, किसी भी मामले में 25 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। अबू सलेम ने इसी वादे का हवाला देते हुए सजा कम किए जाने की मांग की है। अबू सलेम ने कहा है कि, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि, सीबीआई की ओर से हलफनामा दाखिल कर कहा गया है कि वह 2002 में दिए गए आश्वासन को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
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इसका प्रभाव दूरगामी होगा
सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए कहा है कि, क्या सरकार अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को नहीं मानेगी। इसका असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगा, जिसके परिणाम दूरगामी होंगे। भविष्य में आपको किसी को प्रत्यर्पण करके भारत लाना होगा।