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छात्र ने कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की
Mon, 07 Dec 2020 12:17 AM IST
Kuldeep Singh
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Mon, 07 Dec 2020 12:17 AM IST
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सर्वोच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई
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अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की मंजूरी मिलने के बाद कानून के एक छात्र ने कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।
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यह याचिका उच्चतम न्यायालय के खिलाफ रचिता तनेजा के कथित आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर दायर की गयी है। तनेजा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता को इसी सप्ताह अटॉर्नी जनरल से मंजूरी मिली थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने शनिवार को याचिका दायर की।
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कानून के छात्र आदित्य कश्यप ने अधिवक्ता नमित सक्सेना के जरिए यह अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि तनेजा की पोस्ट वायरल हो गई और न्यायपालिका पर हमला बोलने वाले लोगों द्वारा इसे व्यापक रूप से साझा किया गया।
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एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) सक्सेना ने कहा कि कि आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल ने अपनी लिखित सहमति में कहा है कि इन पोस्ट का मकसद न्यायालय की छवि खराब करना और जनता की नज़र में उसके अधिकार को कमतर बनाना है।
किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए कानून के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसीटर जनरल की सहमति आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय की आपराधिक अवमानना पर 2,000 रुपये का जुर्माने और छह महीने तक की कैद की सजा के प्रावधान हैं।