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विमल नेगी मौत मामला: एएसआई पंकज शर्मा की जमानत मामले में सीबीआई ने जवाब के लिए मांगा समय, जानें
Fri, 26 Sep 2025 06:01 PM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Fri, 26 Sep 2025 06:01 PM IST
सार
Vimal Negi death case :
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने स्वीकार कर लिया।
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पंकज शर्मा ने विशेष सीबीआई अदालत शिमला के फैसले को हाईकोर्ट में अपील के माध्यम से चुनौती दी है। बता दें कि विशेष अदालत शिमला ने पंकज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उसे 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी पंकज शर्मा की ही की है। इस मामले में सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले पर अब छह अक्तूबर को सुनवाई होगी।
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हाईकोर्ट में 29 सितंबर से 5 अक्तूबर तक दशहरे की छुट्टियां
दशहरे की छुट्टियों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 29 सितंबर से 5 अक्तूबर तक बंद रहेगा। इसे लेकर मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि दशहरा अवकाश के दौरान केवल अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। इसके लिए न्यायाधीश राकेश कैंथला को नामित किया गया है। वेकेशन जज 3 अक्तूबर को केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई करेंगे, जिनकी अत्यंत अनिवार्यता से वह संतुष्ट होंगे। सुनवाई के लिए कोई भी मामला दाखिल करते समय संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता को एक पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें मामले की अत्यंत अनिवार्यता को उजागर किया गया हो। मामलों को एक अक्तूबर को दाखिल किया जा सकता है।
दशहरे की छुट्टियों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 29 सितंबर से 5 अक्तूबर तक बंद रहेगा। इसे लेकर मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि दशहरा अवकाश के दौरान केवल अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। इसके लिए न्यायाधीश राकेश कैंथला को नामित किया गया है। वेकेशन जज 3 अक्तूबर को केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई करेंगे, जिनकी अत्यंत अनिवार्यता से वह संतुष्ट होंगे। सुनवाई के लिए कोई भी मामला दाखिल करते समय संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता को एक पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें मामले की अत्यंत अनिवार्यता को उजागर किया गया हो। मामलों को एक अक्तूबर को दाखिल किया जा सकता है।