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Una News: टिहरा जिला परिषद वार्ड में रोसो, जोढन और कमलाह पंचायतें शामिल
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जिला परिषद मंडी के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। उपायुक्त अपूर्व देवगन की ओर से आज जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और विभाजन के उपरांत जिला परिषद मंडी के निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन प्रकाशित कर दिया गया है। पूर्ववत, जिले में जिला परिषद वार्डों की संख्या 36 ही बनी हुई है।
तीन वार्डों में आंशिक बदलाव किए गए हैं। इनमें नाचन क्षेत्र के कोट, महादेव और टिहरा वार्ड शामिल हैं। टिहरा वार्ड में अब रोसो, जोढन और कमलाह पंचायतों को शामिल किया गया है। इसके अलावा महादेव और कोट वार्ड में भी पंचायतों का आवंटन पुनर्विन्यस्त किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि 16 मार्च को जारी प्रारूप अधिसूचना पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों का संज्ञान लेकर उनका निपटारा करने के बाद यह अंतिम परिसीमन जनता के लिए प्रकाशित किया गया है।
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उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 10 के अनुसार, यदि किसी को जिला परिषद मंडी के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव हों, तो वे अंतिम प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर मंडलायुक्त मंडी को प्रस्तुत कर सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। उपायुक्त अपूर्व देवगन की ओर से आज जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और विभाजन के उपरांत जिला परिषद मंडी के निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन प्रकाशित कर दिया गया है। पूर्ववत, जिले में जिला परिषद वार्डों की संख्या 36 ही बनी हुई है।
तीन वार्डों में आंशिक बदलाव किए गए हैं। इनमें नाचन क्षेत्र के कोट, महादेव और टिहरा वार्ड शामिल हैं। टिहरा वार्ड में अब रोसो, जोढन और कमलाह पंचायतों को शामिल किया गया है। इसके अलावा महादेव और कोट वार्ड में भी पंचायतों का आवंटन पुनर्विन्यस्त किया गया है।
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उपायुक्त ने बताया कि 16 मार्च को जारी प्रारूप अधिसूचना पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों का संज्ञान लेकर उनका निपटारा करने के बाद यह अंतिम परिसीमन जनता के लिए प्रकाशित किया गया है।
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उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 10 के अनुसार, यदि किसी को जिला परिषद मंडी के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव हों, तो वे अंतिम प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर मंडलायुक्त मंडी को प्रस्तुत कर सकते हैं।