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Una News: ट्रांसपोर्ट सोसायटी के वार्ड दो में दोबारा मतगणना के फैसले पर रोक
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पंजीयक सहकारी सभाएं ने लिया फैसला, अगली सुनवाई 24 फरवरी को
संवाद न्यूज एजेंसी
गगरेट (ऊना)। द विशाल हिमाचल गुड्स ट्रांसपोर्ट सोसायटी गगरेट के प्रबंधन समिति के चुनाव में वार्ड दो के सहायक पंजीयक की ओर से घोषित नए परिणाम पर पंजीयक सहकारी सभाएं ने रोक लगा दी है। सहायक पंजीयक के फैसले के खिलाफ पहले विजयी घोषित सदस्य विनय शर्मा ने शिमला में पंजीयक सहकारी सभाओं के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील की थी। इस पर पंजीयक ने 12 दिसंबर को दिए गए फैसले पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय की है।
जानकारी के अनुसार सोसायटी के प्रबंधन समिति के सदस्य चुनाव 17 अक्तूबर को हुए थे। उस दिन के परिणामों में वार्ड दो में कांटे की टक्कर रही। विनय शर्मा ने दो मत से राज कुमार को हराकर जीत हासिल की। कुल 40 मत पड़े, जिसमें विनय शर्मा को 21 और राज कुमार को 19 मत मिले। उस समय कोई भी मत अवैध घोषित नहीं किया गया था।
इसके बाद राज कुमार ने चुनाव परिणाम को सहायक पंजीयक के समक्ष चुनौती दी और री-काउंटिंग की मांग की। 12 दिसंबर को हुई पुनर्गणना में 10 मत अवैध घोषित किए गए। दो राज कुमार के और आठ विनय शर्मा के। इस हिसाब से वैध मतों की संख्या बदलकर राज कुमार के 17 और विनय शर्मा के 13 रह गई। इस आधार पर सहायक पंजीयक ने राज कुमार को विजयी घोषित कर दिया।
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विनय शर्मा ने सहायक पंजीयक के इस निर्णय को पंजीयक सहकारी सभाओं के समक्ष चुनौती दी। पंजीयक ने स्पष्ट किया कि री-काउंटिंग से पहले विनय शर्मा को अपील की कोई प्रति नहीं दी गई थी और उसे सुनने का पर्याप्त समय भी नहीं मिला। साथ ही 10 मतों को अवैध घोषित करने के पर्याप्त कारण रिकॉर्ड नहीं किए गए। इस कारण पंजीयक ने 12 दिसंबर के फैसले पर रोक लगाई और सोसायटी को इस आदेश का पालन करने की हिदायत दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गगरेट (ऊना)। द विशाल हिमाचल गुड्स ट्रांसपोर्ट सोसायटी गगरेट के प्रबंधन समिति के चुनाव में वार्ड दो के सहायक पंजीयक की ओर से घोषित नए परिणाम पर पंजीयक सहकारी सभाएं ने रोक लगा दी है। सहायक पंजीयक के फैसले के खिलाफ पहले विजयी घोषित सदस्य विनय शर्मा ने शिमला में पंजीयक सहकारी सभाओं के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील की थी। इस पर पंजीयक ने 12 दिसंबर को दिए गए फैसले पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय की है।
जानकारी के अनुसार सोसायटी के प्रबंधन समिति के सदस्य चुनाव 17 अक्तूबर को हुए थे। उस दिन के परिणामों में वार्ड दो में कांटे की टक्कर रही। विनय शर्मा ने दो मत से राज कुमार को हराकर जीत हासिल की। कुल 40 मत पड़े, जिसमें विनय शर्मा को 21 और राज कुमार को 19 मत मिले। उस समय कोई भी मत अवैध घोषित नहीं किया गया था।
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इसके बाद राज कुमार ने चुनाव परिणाम को सहायक पंजीयक के समक्ष चुनौती दी और री-काउंटिंग की मांग की। 12 दिसंबर को हुई पुनर्गणना में 10 मत अवैध घोषित किए गए। दो राज कुमार के और आठ विनय शर्मा के। इस हिसाब से वैध मतों की संख्या बदलकर राज कुमार के 17 और विनय शर्मा के 13 रह गई। इस आधार पर सहायक पंजीयक ने राज कुमार को विजयी घोषित कर दिया।
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विनय शर्मा ने सहायक पंजीयक के इस निर्णय को पंजीयक सहकारी सभाओं के समक्ष चुनौती दी। पंजीयक ने स्पष्ट किया कि री-काउंटिंग से पहले विनय शर्मा को अपील की कोई प्रति नहीं दी गई थी और उसे सुनने का पर्याप्त समय भी नहीं मिला। साथ ही 10 मतों को अवैध घोषित करने के पर्याप्त कारण रिकॉर्ड नहीं किए गए। इस कारण पंजीयक ने 12 दिसंबर के फैसले पर रोक लगाई और सोसायटी को इस आदेश का पालन करने की हिदायत दी।