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Una News: दाल, सब्जी, कढ़ी, चपाती, चावल के साथ फुल डाइट 80 रूपये में

Fri, 08 Nov 2024 05:02 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 08 Nov 2024 05:02 PM IST
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Full diet with dal, vegetable, kadhi, chapatti, rice for Rs 80
डीसी ऊना ने निर्धारित किए खाद्य पदार्थों के दाम
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चिकन का मूल्य पांच पीस 200 ग्राम 110 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिला ऊना में ढाबों पर मिलने वाले भोजन में फुल डाइट दाल, सब्जी और कढ़ी के साथ चावल, चपाती की बिक्री 80 रुपये, जबकि हाफ डाइट एक प्लेट चावल के साथ दाल और सब्जी 50 रुपये अधिकतम दाम में बेची जा सकेगी। यह अधिसूचना जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के तहत जारी कर ज़िला में आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम दाम निर्धारित किए हैं।
अधिसूचना के अनुसार चपाती तवा सात और तंदूरी आठ रुपये, विशेष सब्जी प्रति प्लेट 70 रुपये, भरवां परांठा अचार के साथ 30 रुपये, स्पेशल दाल 70 रुपये, चावल फुल प्लेट 50 रुपये, रायता 50 रुपये प्रति प्लेट, मीट पांच पीस 200 ग्राम प्रति प्लेट के साथ करी 130 रुपये, चिकन का मूल्य पांच पीस 200 ग्राम 110 रुपये प्रति प्लेट करी के साथ निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त दो भटूरे चने या सब्जी के साथ 55 रुपये, समोसा चना 30 और दो समोसा चना 50 रुपये प्रति प्लेट बिक सकेगी। इसी तरह दुग्ध उत्पादों में दूध 60 रुपये प्रति लीटर, पनीर 320 रुपये और दही 70 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा सकेगा। सभी ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक अधिकतम खुदरा मूल्य की निर्धारित दरों के हिसाब से बेच सकेंगे।
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मीट 500 और ब्रायलर चिकन 220 रुपये किलो

जिला ऊना में बकरे और भेड़े का मीट 500 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का 250 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चिकन ब्रॉयलर 220 रुपये प्रति किलोग्राम, जीवित मुर्गा 150 रुपये प्रति किलोग्राम, ब्रायलर ड्रेस्ड 210 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि मछली का दाम मत्स्य विभाग की ओर से निर्धारित होगा।
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दुकान पर सामने लगाएं रेट लिस्ट

जतिन लाल ने कहा कि विक्रय संस्थान के मालिक या हिस्सेदार या प्रबंधक की ओर से दिनांक सहित हस्ताक्षर की हुई वस्तुओं की रेट लिस्ट संस्थान के प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रत्येक विक्रेता अथवा दुकानदार उपभोक्ता को कैश मेमो जारी करेगा, जिसकी डुप्लीकेट कॉपी निरीक्षण के लिए अपने पास रखेगा। निर्धारित किए गए दाम आगामी एक माह के लिए लागू रहेंगे। यह दरें टूरिज्म विभाग से पंजीकृत होटल और रेस्टोरेंट पर लागू नहीं होंगी।
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