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Una News: एनडीपीएस मामले में दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा

Sun, 21 Jun 2026 12:20 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 21 Jun 2026 12:20 AM IST
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Convict sentenced to one year of simple imprisonment in NDPS case.
अंब(ऊना)। नशीले पदार्थों की तस्करी (एनडीपीएस एक्ट) के एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने मामले में संलिप्त नंदपुर निवासी सुरिंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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यह मामला 2 जनवरी 2023 का है, जब पुलिस टीम ने नंदपुर पंचायत घर के पास विशेष नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर मोटरसाइकिल सवार सुरिंद्र कुमार को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसकी मोटरसाइकिल से 6.87 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ था।
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नशीला पदार्थ बरामद होने के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू की थी।

इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और पुलिस द्वारा पेश किए गवाहों व सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी पाया और कानून के तहत सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी शिखा राणा ने की।
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