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HP High Court: गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की ताजा स्टेटस, जानें
Thu, 03 Apr 2025 08:00 PM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 03 Apr 2025 08:00 PM IST
सार
राज्य सरकार ने कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर हिमाचल हाईकोर्ट में ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश की। मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल हाईकोर्ट में कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर राज्य सरकार ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश की। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एक हफ्ते के भीतर सरकार की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट का गहन विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
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महाधिवक्ता ने बताया कि सरकार की ओर से 30 मार्च को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पेश कर दी गई है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को पिछले आदेश में 10 दिन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य दो चरणों में किया जाना तय हुआ है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि तकनीकी रिपोर्ट के मुताबिक यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है।
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