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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Villagers will be able to set fire to private grass only in the presence of forest personnel

Solan News: वन कर्मी की मौजूदगी में ही निजी घासनी में आग लगा सकेंगे ग्रामीण

Sun, 26 Mar 2023 04:41 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 26 Mar 2023 04:41 PM IST
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विभाग ने ग्रामीणों को किया फॉरेस्ट फायर के प्रति जागरूक
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जिले की 100 पंचायतों में लगाए जागरूकता शिविर
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला सोलन की सौ पंचायतों में वन मंडल सोलन के डिप्टी रेंजरों और वन रक्षकों की ओर से वन अधिकार अधिनियम और फॉरेस्ट फायर की जानकारी प्रदान की। इस दौरान उपस्थित सभी से आगामी गर्मियों के दौरान जंगल की आग के संदर्भ में सूचना देने और जंगल की आग बुझाने में विभाग की मदद करने का आग्रह किया गया।

जानकारी के अनुसार वन क्षेत्रों के नजदीक घासनी में आग लगाने से जंगल में आग फैलने की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से घासनी में आग लगाने की अनुमति का प्रोफार्मा जारी किया है। इस प्रोफार्मा पर अनुमति लेकर निश्चित तिथि और समय पर वन विभागीय कर्मचारी की मौजूदगी में घासनी में आग लगाने का प्रावधान किया गया है। ताकि इस प्रकार की आग वन क्षेत्र में न फैले। ग्राम सभा में ग्राम वासियों को इस प्रोफार्मा की जानकारी दी गई और इस प्रोफार्मा का प्रारूप मुहैया कराया गया।
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