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Solan News: वाहन मालिक 31 मार्च तक जमा करवा दे एसआरटी व पीजीटी टैक्स
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। विशेष सड़क कर (एसआरटी) और यात्री व माल कर (पीजीटी) का भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन सुरेंद्र ठाकुर ने अभी तक उक्त कर न जमा करवाने वाले वाहन मालिकों से आग्रह किया कि वह 31 मार्च तक कर जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि सरकार ने विशेष सड़क एवं यात्री व माल कर जमा करवाने के लिए 17 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित की गई है। इसके उपरांत कर जमा करवाने के लिए कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी। सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि अभी तक विशेष सड़क एवं यात्री व माल कर जमा न करवाने वाले वाहन मालिक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन के कार्यालय में 10 प्रतिशत पेनल्टी की दर से भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान न करने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा ऐसे वाहन जब्त कर लिए जाएंगे।
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सोलन। विशेष सड़क कर (एसआरटी) और यात्री व माल कर (पीजीटी) का भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन सुरेंद्र ठाकुर ने अभी तक उक्त कर न जमा करवाने वाले वाहन मालिकों से आग्रह किया कि वह 31 मार्च तक कर जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि सरकार ने विशेष सड़क एवं यात्री व माल कर जमा करवाने के लिए 17 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित की गई है। इसके उपरांत कर जमा करवाने के लिए कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी। सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि अभी तक विशेष सड़क एवं यात्री व माल कर जमा न करवाने वाले वाहन मालिक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन के कार्यालय में 10 प्रतिशत पेनल्टी की दर से भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान न करने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा ऐसे वाहन जब्त कर लिए जाएंगे।