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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Raids were conducted on hotels and restaurants in Dharampur, challans of Rs 2000 were issued.

Solan News: धर्मपुर में होटलों-रेस्तरां पर छापे मारी, 2000 के किए चालान

Wed, 03 Dec 2025 11:41 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Dec 2025 11:41 PM IST
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सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग के उल्लंघन पर जुर्माना
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दो रेस्तरां में सिगरेट बट्स मिलने पर 2000 रुपये का जुर्माना
विभाग की टीम जिले के अन्य होटलों और दुकानों का भी करेगी निरीक्षण
नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई, कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले के धर्मपुर में होटलों और रेस्तरां में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापे मारी की। निरीक्षण के दौरान होटल-रेस्तरां में सिगरेट के बट्स मिले। विभाग ने दो रेस्तरां में सिगरेट के बट्स मिलने पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2000 रुपये का जुर्माना किया। यह कार्रवाई सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग पर प्रतिबंध नियम के तहत की गई।
जांच के दौरान देखा गया कि होटल और रेस्तरां बीड़ी-सिगरेट तो नहीं बेच रहे हैं। आगामी दिनों में जिले के अन्य होटल-रेस्तरां और दुकानों का भी निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए विभाग की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। जगह-जगह छापे मारी कर रही है। विशेष अभियान के दौरान नियमों की अवहेलना करने पर कोटपा एक्ट समेत अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि वे बीडी और सिगरेट बेचने के लिए वैध लाइसेंस बनवाएं। इसके बाद ही वे इसे बेच सकेंगे। अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस बीड़ी और सिगरेट बेचता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित रंजन तलवाड़, खंड चिकित्सा अधिकारी परमिंदर सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. योगेश गुप्ता और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुज शर्मा टीम में मौजूद रहे।
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होटल-रेस्तरां में विभागीय टीम औचक निरीक्षण कर रही है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। दुकानों में भी तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध है। बीडी-सिगरेट केवल लाइसेंस के साथ बेची जा सकती हैं। लूज सिगरेट दुकानदार नहीं बेच सकते। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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-डॉ. योगेश गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सोलन
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