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Solan News: विशेष लोक अदालतों में सुलझेंगे लंबित मामले
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31 जुलाई तक करें आवेदन, अगस्त में होगा मामलों का निपटारा
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। आम लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू किए गए समाधान समारोह-2026 के तहत विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के जरिए किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने बताया कि समाधान समारोह के अंतर्गत 21 अप्रैल 2026 से राज्य, जिला, तालुका और उच्च न्यायालय स्तर पर सुलह एवं मध्यस्थता बैठकों का सिलसिला जारी है। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पक्षकारों के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इच्छुक लोग वर्चुअल (ऑनलाइन) माध्यम से भी इन बैठकों में शामिल होकर अपने मामलों के समाधान की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। प्रशांत सिंह नेगी ने अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षकारों से इस विशेष अभियान का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
ऑनलाइन आवेदन में परेशानी हो तो वॉर रूम करेगा मदद
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन या प्रक्रिया समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आवेदक वन स्टॉप सेंटर वॉर रूम से संपर्क कर सकते हैं। यहां तकनीकी सहायता और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस विशेष अभियान का लाभ उठा सकें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। आम लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू किए गए समाधान समारोह-2026 के तहत विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के जरिए किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने बताया कि समाधान समारोह के अंतर्गत 21 अप्रैल 2026 से राज्य, जिला, तालुका और उच्च न्यायालय स्तर पर सुलह एवं मध्यस्थता बैठकों का सिलसिला जारी है। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पक्षकारों के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इच्छुक लोग वर्चुअल (ऑनलाइन) माध्यम से भी इन बैठकों में शामिल होकर अपने मामलों के समाधान की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। प्रशांत सिंह नेगी ने अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षकारों से इस विशेष अभियान का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
ऑनलाइन आवेदन में परेशानी हो तो वॉर रूम करेगा मदद
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन या प्रक्रिया समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आवेदक वन स्टॉप सेंटर वॉर रूम से संपर्क कर सकते हैं। यहां तकनीकी सहायता और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस विशेष अभियान का लाभ उठा सकें।
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