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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Micro containment zones to be prepared in Solan MC ward-2

सोलन नप का वार्ड-5 सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन घोषित

Wed, 07 Oct 2020 11:09 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2020 11:09 PM IST
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सोलन। उपमंडलाधिकारी सोलन अजय कुमार यादव ने नगर परिषद सोलन के वार्ड-5 में मोहन कॉलोनी में राजकुमार के आवास को सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश क्षेत्र में कोविड-19 के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद रोग के प्रसार को रोकने और बहुमूल्य मानव जीवन की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं। आदेश आपराधिक दंड संहिता 1973 की धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ये आदेश जारी किए हैं।
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आदेशों के अनुसार सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। ये आदेश कंटेनमेंट योजना लागू करने, आवश्यक सेवाओं व चिकित्सा आपातकाल में कार्यरत व्यक्तियों एवं वाहनों पर लागू नहीं होंगे। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी से प्राधिकृत व्यक्तियों से करवाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति पैदल अथवा वाहन के माध्यम से अपने घर से न तो बाहर निकलेगा और न ही किसी सार्वजनिक पथ अथवा स्थान पर खड़ा होगा। आदेश संपूर्ण कंटेनमेंट जोन के लिए तुरंत प्रभाव से लागू होंगे जो अगले आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। आदेशों की अवहेलना पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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