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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   in Dharampur and Kasauli tell people new laws

Solan News: धर्मपुर और कसौली में लोगों बताए नये कानून

Sun, 14 Jul 2024 11:17 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sun, 14 Jul 2024 11:17 PM IST
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पुलिस थाना में पहुंची नये कानून की एसएचओ बुकलेट
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हाल ही में तीन नये अपराधिक कानून को किया गया लागू
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर(सोलन)। पुलिस थाना धर्मपुर और कसौली की टीम लोगों को नये कानून के बारे में जागरूक कर रही है। रोजाना टीम इस गतिविधि को चलाकर कानून लोगों को बता रही है ताकि इनके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। कसौली और धर्मपुर थाना में तीन नये आपराधिक कानून की एसएसओ बुकलेट पहुंच गई है। बुकलेट के आने के बाद इसके बारे में सभी को समझाया और बताया जा रहा है।

पुलिस थाना धर्मपुर के कार्यकारी प्रभारी दलीप तोमर और कसौली थाना प्रभारी धनबीर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से देश में तीन नये आपराधिक कानून हाल ही में लागू कर दिए हैं। एक जुलाई से कानून पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। बुकलेट का प्रशिक्षण हेड कांस्टेबल और ऊपर के अधिकारियों को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द नये कानून को जनता तक पहुंचाने के लिए महिलाएं, युवा, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, स्थानीय संगठन के सदस्य और अन्य को शामिल किया गया है। इंडियन पैनल कोड को बदलकर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया है। जिसे लोगों को बताया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाईवे किनारे अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग न करें। इसी के साथ कसौली-धर्मपुर सड़क पर भी वाहनों को ओवरटेक न करें ताकि जाम की समस्या से बचा जा सके।
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