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रिटायरमेंट के जश्न में किए हवाई फायर, अब होगी जेल
ब्यूरो/अमर उजाला, सोलन
Updated Wed, 30 Nov 2016 10:22 PM IST
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रिटायरमेंट पार्टी के जश्न में रिवाल्वर से हवाई फायर करने वाले आरोपी को सीजीएम सोलन सचिन रघु की अदालत ने दोषी करार दिया है। मामले में विभिन्न धाराओं के तहत दो सजाएं सुनाई हैं। इसमें अधिकतम एक माह साधारण कारावास की सजा होगी और 250 रुपये जुर्माना की सजा होगी। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी नितिन सोनी ने की।
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उन्होंने बताया कि आरोपी को आईपीसी की धारा 336 के तहत दोषी करार देते हुए एक माह साधारण कारावास और इसके साथ ही आरोपी को आर्म एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए एक महीने के साधारण कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने के एवज में आरोपी को दस दिन अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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सहायक न्यायवादी ने बताया कि डीएसपी (एसीबी) सोलन रमेश शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसमें कहा गया कि 31 जुलाई 2010 की रात वह अपने घर थे तो करीब 11 से 12 के बीच उन्होंने 5 राउंड हवाई फायर की आवाज सुनी। सुबह पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बीती रात कुछ लोग नजदीक में ही किसी की रिटायरमेंट पार्टी में थे। इसी दौरान किसी ने 5 राउंड हवाई फायर किया।
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मौके से पुलिस को प्रयोग किया कारतूस भी मिला। गहन छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी से उस पिस्तौल को बरामद कर लिया जिससे हवाई फायर किए गए थे। फोरेंसिक जांच के बाद पुष्टी हो गई कि पुलिस को मिले खोल इसी पिस्टल के हैं।
पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए गए। मामले में कुल 9 गवाहों की पेशी हुई। पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने प्रगट सिंह पुत्र सुल्तान सिंह गांव गिरघाई थाना किश्नपुरा जिला उधमनगर उत्तराखंड को दोषी करार दिया। यह जानकारी जिला न्यायवादी एनएल सेन ने दी।