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Solan News: सायर उत्सव के लिए 229 प्लॉटों की नीलामी 12 को होगी
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दुकानें किराए पर देने वाले कारोबारियों से अर्की नपं वसूलेगी टैक्स
अपनी दुकानों को सबलेट करने वालों से भी वसूला जाएगा किराया
तहबाजारी समिति के अध्यक्ष ने प्लॉट आवंटन को लेकर दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
अर्की (सोलन)। राज्य स्तरीय सायर उत्सव में 229 प्लॉटों की नीलामी 12 सितंबर को चौगान मैदान स्थित टाउन हाल में होगी। तहबाजारी समिति एवं नगर पंचायत अर्की अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने इस संबंध में आयोजित पत्रकारवार्ता में सभी कारोबारियों से आह्वान किया कि वे अपना आधार कार्ड व वैध पहचान पत्र साथ लेकर आएं।
उन्होंने बताया कि प्लाट आवंटन प्रक्रिया में इस वर्ष कुछ बदलाव किया गया है। जिन मालिकों की दुकानें वर्ष भर खाली रहती हैं और मेले के दौरान उन्हें किराए पर दिया जाता है उनसे उस दुकान का व्यावसायिक टैक्स नगर पंचायत द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा जो दुकानदार अपनी दुकान का बहाना बनाकर सबलेट करेगा, उससे तहबाजारी के तहत अलग से किराया वसूला जाएगा।
उन्होंने बताया कि जो दुकानदार अर्की में अपनी दुकानें करते हैं व उनकी दुकानों के आगे नपं द्वारा नंबर लगाए गए हैं, वे व्यापार मंडल सचिव को अपने आगे लगे नंबर का ब्योरा देकर उन्हें रद्द करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मेले में व्यापारियों को मेले समेत केवल दस दिनों तक ही दुकानें लगाने की अनुमति होगी। उसके पश्चात उन्हें प्लाट खाली करना होगा। अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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इस अवसर पर पार्षद हेमेंद्र गुप्ता, रुचिका गुप्ता, पदम कौशल, निर्मला देवी, कुलदीप सूद, प्रदीप शर्मा, विनय वशिष्ठ, सचिव अभिनव शर्मा आदि मौजूद रहे।
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अपनी दुकानों को सबलेट करने वालों से भी वसूला जाएगा किराया
तहबाजारी समिति के अध्यक्ष ने प्लॉट आवंटन को लेकर दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
अर्की (सोलन)। राज्य स्तरीय सायर उत्सव में 229 प्लॉटों की नीलामी 12 सितंबर को चौगान मैदान स्थित टाउन हाल में होगी। तहबाजारी समिति एवं नगर पंचायत अर्की अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने इस संबंध में आयोजित पत्रकारवार्ता में सभी कारोबारियों से आह्वान किया कि वे अपना आधार कार्ड व वैध पहचान पत्र साथ लेकर आएं।
उन्होंने बताया कि प्लाट आवंटन प्रक्रिया में इस वर्ष कुछ बदलाव किया गया है। जिन मालिकों की दुकानें वर्ष भर खाली रहती हैं और मेले के दौरान उन्हें किराए पर दिया जाता है उनसे उस दुकान का व्यावसायिक टैक्स नगर पंचायत द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा जो दुकानदार अपनी दुकान का बहाना बनाकर सबलेट करेगा, उससे तहबाजारी के तहत अलग से किराया वसूला जाएगा।
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उन्होंने बताया कि जो दुकानदार अर्की में अपनी दुकानें करते हैं व उनकी दुकानों के आगे नपं द्वारा नंबर लगाए गए हैं, वे व्यापार मंडल सचिव को अपने आगे लगे नंबर का ब्योरा देकर उन्हें रद्द करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मेले में व्यापारियों को मेले समेत केवल दस दिनों तक ही दुकानें लगाने की अनुमति होगी। उसके पश्चात उन्हें प्लाट खाली करना होगा। अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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इस अवसर पर पार्षद हेमेंद्र गुप्ता, रुचिका गुप्ता, पदम कौशल, निर्मला देवी, कुलदीप सूद, प्रदीप शर्मा, विनय वशिष्ठ, सचिव अभिनव शर्मा आदि मौजूद रहे।