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सस्ते राशन नहीं मिले तो टोल फ्री पर करें शिकायत
Updated Tue, 16 Jan 2018 10:48 PM IST
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नालागढ़ (सोलन)। सरकारी राशन की दुकानों में किसी तरह की परेशानी पेश आने पर उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 1967 जारी कर रखा है। यह जानकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित सेमीनार में दी गई। सेमीनार की अध्यक्षता जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक यादविंद्र पाल ने की। इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशनकार्ड धारकों को मिलने वाले खाद्यान्नों की मात्रा तथा मूल्य की जानकारी दी।
सभी पंचायतों को विभाग ने प्रकाशित खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्यों की जानकारी वाले पाकेट कैलेंडर भी वितरित किए। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक यादविंद्र पाल ने कहा कि राशन वितरण और उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित किसी भी शिकायत के निवारण के लिए उपभोक्ता विभाग के टोल फ्री नंबर 1967 पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक नालागढ़ गिरीश नेस्टा ने पंचायत प्रधानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की जानकारी दी। सेमीनार में बताया गया कि सरकारी दुकानों में कौन सा राशन मिलता है और कितनी मात्रा में मिलता है तथा इसके दाम कितने हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की पंचायत प्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं को शिकायत है तो विभाग के अधिकारियों तथा निरीक्षक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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सभी पंचायतों को विभाग ने प्रकाशित खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्यों की जानकारी वाले पाकेट कैलेंडर भी वितरित किए। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक यादविंद्र पाल ने कहा कि राशन वितरण और उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित किसी भी शिकायत के निवारण के लिए उपभोक्ता विभाग के टोल फ्री नंबर 1967 पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक नालागढ़ गिरीश नेस्टा ने पंचायत प्रधानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की जानकारी दी। सेमीनार में बताया गया कि सरकारी दुकानों में कौन सा राशन मिलता है और कितनी मात्रा में मिलता है तथा इसके दाम कितने हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की पंचायत प्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं को शिकायत है तो विभाग के अधिकारियों तथा निरीक्षक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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