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Sirmour News: शीनाघाट और भरली आगरो में खोली जाएंगी उचित मूल्य की दुकानें
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शीनाघाट और भरली आगरो में खोली जाएंगी उचित मूल्य की दुकानें
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम ने 31 अक्तूबर तक मांगे आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। विकास खंड पांवटा साहिब के ग्राम पंचायत भरली आगरो के ग्राम बिकौली के वार्ड नंबर 3 और पच्छाद की ग्राम पंचायत शीनाघाट के शीनाघाट गांव में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इसके लिए 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के जिला नियंत्रक विजय सिंह ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार या संस्थाएं निर्धारित प्रपत्र व अन्य दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड कर उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए निर्धारित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि यदि आवेदन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है तो पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए पंचायत का प्रस्ताव भी अनिवार्य है। स्वयं सहायता समूह को सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए स्वयं सहायता समूह का प्रस्ताव और समूह का पंजीकरण प्रमाण पत्र व जिस वार्ड से संबंधित है उसका प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
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इसी प्रकार सहकारी समितियों को भी सचिव सहकारी समिति के माध्यम से आवेदन करना होगा और सोसायटी का प्रस्ताव व पंजीकरण प्रमाण पत्र व जिस वार्ड से संबंधित है, उसका प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि महिलाओं के समूह को समूह के सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा और समूह का प्रस्ताव व पंजीकरण प्रमाण और वार्ड का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना जरूरी है।
एकल नारी को एकल नारी प्रमाण पत्र और विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही है, उसे विधवा प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र व शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक व आयु 18 से 45 वर्ष है।
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम ने 31 अक्तूबर तक मांगे आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। विकास खंड पांवटा साहिब के ग्राम पंचायत भरली आगरो के ग्राम बिकौली के वार्ड नंबर 3 और पच्छाद की ग्राम पंचायत शीनाघाट के शीनाघाट गांव में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इसके लिए 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के जिला नियंत्रक विजय सिंह ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार या संस्थाएं निर्धारित प्रपत्र व अन्य दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड कर उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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इसके लिए निर्धारित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि यदि आवेदन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है तो पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए पंचायत का प्रस्ताव भी अनिवार्य है। स्वयं सहायता समूह को सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए स्वयं सहायता समूह का प्रस्ताव और समूह का पंजीकरण प्रमाण पत्र व जिस वार्ड से संबंधित है उसका प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
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इसी प्रकार सहकारी समितियों को भी सचिव सहकारी समिति के माध्यम से आवेदन करना होगा और सोसायटी का प्रस्ताव व पंजीकरण प्रमाण पत्र व जिस वार्ड से संबंधित है, उसका प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि महिलाओं के समूह को समूह के सचिव के माध्यम से आवेदन करना होगा और समूह का प्रस्ताव व पंजीकरण प्रमाण और वार्ड का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना जरूरी है।
एकल नारी को एकल नारी प्रमाण पत्र और विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही है, उसे विधवा प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र व शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक व आयु 18 से 45 वर्ष है।