फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   punishment in cheque bounce case

Sirmour News: चेक बाउंस मामले में आरोपी दोषी करार, एक साल की सजा

Thu, 01 Jan 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jan 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
punishment in cheque bounce case
साल 2022 का मामला, दोषी ने शिकायतकर्ता से उधार ली थी 7.50 लाख रुपये की रकम
विज्ञापन

अदालत ने पीड़ित को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का भी दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। चेक बाउंस के मामले में अदालत ने आरोपी बुद्ध राम को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास गुप्ता ने यह फैसला सुनाया। मुआवजा न देने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

शिकायतकर्ता रघुबीर सिंह ने अदालत को बताया कि आरोपी से पुराने संबंध थे। इसी विश्वास के आधार पर साल 2022 में आरोपी ने उनसे समय-समय पर 7.50 लाख रुपये उधार लिए। रकम लौटाने के लिए आरोपी ने तीन चेक दिए लेकिन राजबन एसबीआई बैंक शाखा में सभी चेक खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गए। कानूनी नोटिस देने के बावजूद आरोपी ने न तो रकम लौटाई और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने फैसले में कहा कि चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार करने के बाद आरोपी की जिम्मेदारी बनती है कि वह भुगतान करे। बिना ठोस साक्ष्य के दी गई सफाई स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी अपना पक्ष साबित करने में असफल रहा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed