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Sirmour News: त्रिलोकपुर मेला के दौरान आग्नेयास्त्र, मांस-मछली और तूड़ी ढुलाई वाले वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध
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जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश, आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर होगी कानून के तहत कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। श्री महामाया बाला सुंदरी आश्विन नवरात्र मेला त्रिलोकपुर के दौरान कालाअंब पुलिस स्टेशन और मेला क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री आदि लाने ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि 22 सितंबर से 7 अक्तूबर 2025 तक चलने वाले मेले में यह आदेश लागू रहेंगे।
उन्होंने यह भी आदेश जारी किए हैं कि मेला अवधि के दौरान कोई भी तीर्थयात्री मंदिर में नारियल नहीं चढ़ाएगा तथा मेला क्षेत्र में शराब पीकर/लेकर कोई भी गैर कानूनी गतिविधि नहीं करेगा।
जिला दंडाधिकारी ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि कालाअंब से त्रिलोकपुर रोड पर 22 सितंबर से 7 अक्तूबर 2025 तक यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक उद्योगों में प्रयुक्त होनें वाले तूड़ी अथवा भूसा आदि से लदे ट्रक और ट्रैक्टर चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
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उन्होंने मेला अवधि के दौरान धार्मिक भावना एवं आस्था के मद्देनजर भी आदेश जारी किए हैं। इनमें मेला अवधि के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मांस और मछली इत्यादि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो।
उन्होंने बताया कि कालाअंब से त्रिलोकपुर सड़क के साथ लगती मांस और मछली की दुकानों में विक्रेताओं को केवल दुकान के अंदर ही (पर्दे में) मांस और मछली का विक्रय करना होगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। श्री महामाया बाला सुंदरी आश्विन नवरात्र मेला त्रिलोकपुर के दौरान कालाअंब पुलिस स्टेशन और मेला क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री आदि लाने ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि 22 सितंबर से 7 अक्तूबर 2025 तक चलने वाले मेले में यह आदेश लागू रहेंगे।
उन्होंने यह भी आदेश जारी किए हैं कि मेला अवधि के दौरान कोई भी तीर्थयात्री मंदिर में नारियल नहीं चढ़ाएगा तथा मेला क्षेत्र में शराब पीकर/लेकर कोई भी गैर कानूनी गतिविधि नहीं करेगा।
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जिला दंडाधिकारी ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि कालाअंब से त्रिलोकपुर रोड पर 22 सितंबर से 7 अक्तूबर 2025 तक यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक उद्योगों में प्रयुक्त होनें वाले तूड़ी अथवा भूसा आदि से लदे ट्रक और ट्रैक्टर चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
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उन्होंने मेला अवधि के दौरान धार्मिक भावना एवं आस्था के मद्देनजर भी आदेश जारी किए हैं। इनमें मेला अवधि के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मांस और मछली इत्यादि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो।
उन्होंने बताया कि कालाअंब से त्रिलोकपुर सड़क के साथ लगती मांस और मछली की दुकानों में विक्रेताओं को केवल दुकान के अंदर ही (पर्दे में) मांस और मछली का विक्रय करना होगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।