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योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाएं कामगार : रामकुमार गौतम

Sat, 02 Jul 2022 11:33 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 02 Jul 2022 11:33 PM IST
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for the benefit of govt. scheme  labourer must registerd himself
नाहन (सिरमौर)। प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से कामगार और उसके परिवार को सुविधाएं देने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। इसमें कामगारों के बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। जिले के सभी विकासखंडों में 5 जुलाई से कामगारों के पंजीकरण के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। यह बात नाहन में आयोजित प्रेसवार्ता में उपायुक्त रामकुमार गौतम ने कही।
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उपायुक्त ने बताया कि पंजीकृत कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति को शादी, दो बच्चों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता, पेंशन सुविधा, विकलांगता पेंशन आदि कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रहीं हैं। साठ साल पूर्ण होने के बाद श्रमिक को एक हजार पेंशन का भी प्रावधान है। पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दुर्घटना होने पर आश्रितों को चार लाख, प्राकृतिक मृत्यु पर दो लाख की सहायता दी जाती है।
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उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक सिरमौर जिले में 15,300 लोगों को पंजीकृत किया गया है, इसमें 4,892 मनरेगा मजदूर और 10,408 अन्य पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से 11,331 लोगों को अब तक 6,99,35000 रुपये की आर्थिक सहायता दी है। उन्होंने बताया कि 11,336 लोगों में 1,178 लोगों को शादी के लिए वित्तीय सहायता जबकि 4,224 लोगों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, 75 को मातृत्व प्रसुविधा, 36 लोगों को पितृत्व सुविधा, 92 को चिकित्सा सहायता, 2039 लोगों को कैरोसिन स्टोव, 29 को अंतिम संस्कार के लिए सहायता दी गई है।
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उपायुक्त ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए कामगारों से अपना पंजीकरण करवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 18 से 60 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। पंजीकरण से पूर्व 90 दिन जिला के किसी भी ठेकेदार के पस निर्माण कार्य और मनरेगा में कार्य कर रहे श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र श्रमिक श्रमनिरीक्षक भूपेश शर्मा के मोबाइल नंबर 82196-68996 या कार्यालय के दूरभाष नंबर 01702-226144 पर संपर्क कर सकते हैं।
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